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रीवा ,थाना समान पुलिस ने बिना अनुमति बोरिंग कराने वाले आरोपी के घर से बोरिंग मशीन को किया गया जप्त

रीवा ,थाना समान पुलिस ने बिना अनुमति बोरिंग कराने वाले आरोपी के घर से बोरिंग मशीन को किया गया जप्त

रीवा ,

पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक रीवा रितु उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समान निरी. हितेन्द्रनाथ शर्मा एवं उनकी टीम ने थाना समान पुलिस ने बिना अनुमति बोरिंग कराने वाले आरोपी के घर से बोरिंग मशीन को किया गया जप्त

मामले का संक्षिप्त विवरण –दिनांक 12.05.24 को रात्रि मे थाना समान पुलिस को मुखबिर व्दारा सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रामंगलम भवन के पास नेहरु नगर रीवा में आशुतोष शुक्ला निवासी नेहरु नगर रीवा के यहाँ बोरवेल का अवैध खनन किया जा रहा है, सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ एवं राहगीर गवाहान को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचने पर आशुतोष शुक्ला अपने प्लाट में बोरिंग मशीन क्रमांक TN34V7998 से बोरवेल से खनन करा रहे थे । चूंकि वर्तमान में श्रीमान कलेक्टर महोदय रीवा के आदेश से जिला रीवा में अनुमति के बिना बोरवेल किया जाना प्रतिबंधित किया गया है । जिस संबंध में मशीन चालक राजू सिहं बोर कराने वाले प्लाट के मालिक आशुतोष शुक्ला निवासी नेहरु नगर रीवा, बोरवेल संचालक शिवेन्द्र सिहं से श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला रीवा से प्राप्त अनुमति चाही गई जो तीनो के व्दारा किसी प्रकार के अनुमति संबंधी दस्तावेज पेश नही करने पर बोरिंग मशीन क्रमांक TN34V7998 को जप्त कर थाना लाया गया एवं उपरोक्त तीनो आरोपियो के विरूद्ध अप. क्र. 187/24 धारा 188 भादवि. का कायम किया गया है ।

आरोपी – (1) आशुतोष शुक्ला निवासी नेहरु नगर रीवा
(2) राजू सिहं पिता मानकुमार सिहं उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बडेरा तहसील गोपदबनास थाना मझौली जिला सीधी (म.प्र.)
(3) शिवेन्द्र सिहं पिता देवेन्द्र सिहं उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पथरीगढ थाना सोहागी जिला रीवा हाल स्टेडियम के सामने यूनिवर्सिटी रोड थाना विश्व विद्यालय जिला रीवा

मशरूका – बोरिंग मशीन क्रमांक TN34V7998 कीमती 20,000, 00 रू

महत्वपूर्ण भूमिका- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी समान हितेन्द्र नाथ शर्मा, उनि. मुन्नालाल रावत , आर. 1070 शिवाकान्त

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