जुर्माने की राशि जमा न करने वाले 11 दुकानदारों के लाइसेंस होंगे निलंबित.
जुर्माने की राशि जमा न करने वाले 11 दुकानदारों के लाइसेंस होंगे निलंबित.

तीन दिन में क्लासिकल की राशि जमा न करने पर लाइसेंस सस्पेंड करने और स्टोर बंद करने की होगी कार्यवाही।
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खाद्य सुरक्षा विभाग के दल द्वारा नामांकित के अनुसार जिले भर में विभिन्न वस्तुओं के खाद्य उपकरणों की जांच की गई। विभिन्न परिसंपत्तियों के एलॉटमेंट प्रकरण को अपर जिला दाण्ड कोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा बाद में की गई कहानियों को शामिल किया गया है। 11 पर बैस्ट की राशि जमा न करने एवं गेस्ट हाउस को बंद करने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में उप निदेशक खाद्य एवं औषधि प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला ने बताया कि एक लाख रुपये की राशि जमा न करने पर होटल चंद्रलोक लॉजिस्टिक स्टोरहटा के मालिक गौतम सिंह, पसंद बेकरी घोघर के निदेशक राकेश लखवानी, बसंत यूनिवर्सिटी रोड रीवा के निदेशक बसंतलाल यादव को लाइसेंस के लिए लाइसेंस दिया गया है।
कविता मेडिकल एजेंसी रामगोविंद पैलेस के अध्यक्ष राकेश कुमार ने एक लाख 50 हजार रुपये, राल्ही ढाबा गढ़ के अध्यक्ष विजय मिश्रा कुमार ने 50 हजार रुपये, प्लास्टिक मेडिकल एजेंसी ने एक लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया। इसी तरह लिबरेशन सिकदार राय नया बस स्टैंड पर 13 हजार रुपए, किराना स्टोर रामपुर कर्चुलियान के मालिक देवमणि भंडारी पर 35 हजार रुपए, दुर्गेश गुप्ता वार्ड नंबर 11 पर गुड्स पर्सन 25 हजार रुपए और कृष्णा स्टोर पर 25 हजार रुपए और कृष्णा स्टोर पर एसएफ स्टोर पर भी डिस्काउंट जारी करने और स्टोर बंद करने का नोटिस दिया गया है। तीन दिन की समय सीमा में बाइबिल की राशि जमा न करने पर लाइसेंस निलंबित करने और स्टोर बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।